Employees, Employees Regularization, Regular Employees, High Court Order : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही उन्हें नियमित किया जाएगा।
इसके साथ ही कच्चे कर्मचारी भी पक्के होंगे। नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है।
हाई कोर्ट के फैसले के तहत लाखों के कर्मचारी नियमित होंगे। 2003 में ओम प्रकाश सरकार की लाई गई नीति के तहत उन्हें स्थाई किया जाएगा।
आदेश दिया गया है कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेती है, जहां वह दो दशक से नियुक्त था तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए कोई नियमित कार्य नहीं किया जाएगा।
याचिका दायर
ओमप्रकाश और अन्य ने यह हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसके साथ ही कर्मचारियों के नियमित करने की मांग की थी।
याचिका में कहा गया था कि दो दो सबसे अधिक समय से हुआ राज्य में सेवा दे रहे हैं लेकिन 2003 की नीति के बावजूद उनकी सेवा को नियमित नहीं किया गया है।
कर्मचारियों और कनिष्ठों की सेवा नियमित कर दी गई
इतना ही नहीं कर्मचारियों और कनिष्ठों की सेवा नियमित कर दी गई है लेकिन याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं मिला है।
याचिका का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता को स्वीकृत पदों पर नियुक्त नहीं किया गया था और अभी स्वीकृत पदों पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवा को नियमित नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट ने सभी पक्ष की दलील सुनने के बाद बड़ा फैसला दिया है। जिसमें कहा गया कि अगर राज्य सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई नीति जारी की है तो उसे हर कर्मचारी को लागू किया जाना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
याचिकाकर्ता को कनिष्क को नियमित करने की तिथि से नियमित करने के आदेश
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उनके कनिष्क को नियमित करने की तिथि से नियमित करने के आदेश दिए हैं। ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद की तिथि से मिलेगा।
ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले से सैकड़ो के अच्छे कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से लाखों कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे।
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