Employees Regularization: लंबे समय से समान वेतनमान और नियमितीकरण की आस लगाए बैठे संविदा कर्मचारियों (Contract Workers) के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
हाईकोर्ट ने 16 मार्च को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सभी विभागों में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
नियमितीकरण पर फैसला जल्द
हाईकोर्ट ने सरकार को तीन हफ्ते का समय दिया था, जो अब पूरा हो चुका है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि हाईकोर्ट जल्द ही सरकार को नियमितीकरण पर फैसला लेने का आदेश दे सकती है।
संविदा कर्मचारियों ने दायर की थी याचिका
दरअसल, मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में वन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि सभी विभागों में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी तीन हफ्ते के भीतर कोर्ट में जमा करें।
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कई सालों से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मी
बता दें कि वन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वे पिछले कई वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं। उन्हें न तो नियमित किया जा रहा और न ही न्यूनतम वेतनमान दिया जा रहा है।
पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन कर्मचारियों के हित में फैसला देते हुए कहा था कि उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए और नियमित किया जाए। सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास ये पद स्वीकृत नहीं हैं।
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अब क्या होगा?
यह देखना बाकी है कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट संविदा कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाएगा और उन्हें नियमितीकरण का तोहफा देगा।
नियमितीकरण की राह में रोड़ा
हालांकि, सरकार का कहना है कि उनके पास इन पदों को स्वीकृत करने के लिए बजट नहीं है। ऐसे में यह देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है।
संविदा कर्मचारियों की उम्मीदें
संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे विभाग में कई सालों से काम कर रहे हैं और नियमित कर्मचारियों की तरह ही वे भी सभी सुविधाओं के हकदार हैं।
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क्या होगा फैसला?
यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि हाईकोर्ट का फैसला क्या होता है। लेकिन लाखों संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट के इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है।
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