Employees Salary Payment, Gratuity Recovery, Employees Pension : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना विभागीय जांच में की गई वसूली को रद्द करना होगा। साथ ही याचिकाकर्ताओं को ब्याज सहित उनकी राशि 3 महीने के अंदर वापस करनी होगी।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पुलिस विभाग से रिटायर हुए इंस्पेक्टर जयप्रकाश राम और दरोगा अनार सिंह के याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट लाभ से बिना विभागीय जांच के की गई वसूली को रद्द किया जाता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है।
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5 लाख उन्हें 3 महीने में वापस किया जाए
जिसमें कहा गया है की याचिका कर्ताओं के 5 लाख उन्हें 3 महीने में वापस किया जाए। इसके साथ उन्हें ब्याज की राशि भी वापस दी जाए। हाई कोर्ट ने यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम की दलील पर दिया है।
कटौती का आदेश भी अवैध
याचिका कर्ता ने कहा कि बिना विभागीय कार्रवाई के उनके ग्रेच्युटी और पेंशन की राशि में कटौती की गई है। संविधान के अनुच्छेद 300(A) का यह उल्लंघन है। ऐसे में कटौती का आदेश भी अवैध है। याचिका कर्ता की तरफ से वकील ने दलील देते हुए कहा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद सेवा काल के दौरान भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली या कटौती नहीं की जा सकती है।
विभाग को राशि ब्याज सहित 3 महीने में भुगतान करने के निर्देश
यदि कर्मचारियों ने धोखे से या राशि घपला करके राशि न ली हो। ऐसे में हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को राशि ब्याज सहित 3 महीने में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को ब्याज के साथ कुल 5 लाख 81 हजार 444 रुपए लौटाए जाएंगे।
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