Employees Retirement, Employees Benefit, Employees Retirement Benefit, Employees Pension : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है।
दरअसल, हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट सहित अन्य लाभ भुगतान नहीं किए जाने के एक मामले की सुनवाई की है। साथ ही आदेश जारी किया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभ नहीं देना, उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार का हनन है।
इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जब अपीलेट अथॉरिटी ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला देते हुएबर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया था।
रिटायरमेंट लाभ पाने का अधिकारी को पूरा अधिकार
उसके बाद भी फिर से वह सेवा में आएं और रिटायर हो गया है। फिर भी उसे रिटायरमेंट लाभ कैसे नहीं दिया गया है। रिटायरमेंट लाभ पाने का अधिकारी को पूरा अधिकार है।
पाकुड़ जिला में पदस्थापित सहायक शिक्षक सरवन कुमार दास पर स्कूल निर्माण में घपले का आरोप लगा था।
यह है मामला
जिस पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे 2 जुलाई 2020 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने का निर्देश दिया था।
बर्खास्त होने के आदेश को चुनौती
जिसके बाद अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर संथाल परगना के समक्ष उसकी बर्खास्त होने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
कमिश्नर संथाल परगना ने 6 जनवरी 2022 को उसके बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद 31 जनवरी 2023 को कर्मचारी रिटायर हो गया है।
रिटायरमेंट लाभ , पेंशन और अन्य लाभ दिलाने का आदेश
इसके बाद कर्मचारियों ने अपने रिटायरमेंट लाभ, पेंशन और अन्य लाभ दिलाने का आदेश विभाग से किया जबकि विभाग की ओर से उसके रिटायरमेंट लाभ पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ, लीव इन्केशमेंट सहित अन्य सुविधा देने पर आनाकानी की जाने लगी। जिस पर प्रार्थी द्वारा हाईकोर्ट में यशिका दाखिल की गई थी।
सरकार को महत्वपूर्ण आदेश
इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा है कि रिटायरमेंट लाभ कर्मचारी का अधिकार है।
ऐसे में उसे पेंशन सहित सभी रिटायरमेंट लागू का भुगतान 6% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से किया जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 6 सप्ताह में कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ पेंशन और अन्य लाभ का भुगतान नहीं किया जा सकता है तो प्रतिवर्ष 18% साधारण ब्याज की दर से उसे भुगतान करना होगा।
ऐसे में जल्द ही कर्मचारियों को उसके रिटायरमेंट लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।
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