Employees Salary payment, Arrears Payment, Employees News : कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला है।
24 घंटे के भीतर उन्हें बकाया भुगतान किया जाएगा। इसका आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है।
हाई कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा अंतर्गत नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर के बकाया भुगतान 24 घंटे के अंदर करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं इसके अनुपालन में प्रतिवेदन की भी मांग की गई है।
मनरेगा आयुक्त 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में शपथ पत्र में भुगतान की जानकारी देंगे। बकाया भुगतान प्रखंड स्तर पर संधारित किसी अन्य मत की राशि से करने के आदेश भी दिए गए हैं।
ऐसे में तत्काल राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। जिले के करीब 20 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर को जून 2022 से मार्च 2024 तक लगभग 22 महीने के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।
जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ऐसे में 22 महीने के बकाया मानदेय का भुगतान होने तत्काल करने के निर्देश दिए गए।
अविलम्ब आदेश के अनुपालन करने की दिशा में कार्रवाई की जाए
ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के बाद क्षेत्र डीसी ने कार्यालय आदेश के आलोक में प्रखंड स्तर पर बकाया भुगतान करते हुए भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है।
डीसी ने 2 अप्रैल को विजेता तिवारी और अन्य बनाम झारखंड सरकार में मामले का उल्लेख किया और कहा है कि अविलम्ब आदेश के अनुपालन करने की दिशा में कार्रवाई की जाए और बकाया का भुगतान किया जाए।
रविवार तक खाते में राशि भेजने की कार्रवाई पूरी
कंप्यूटर ऑपरेटर को 10500 प्रति महीने के दर से उन्हें 231000 तक भुगतान किए जाएंगे। संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के खाते में 2 लाख से अधिक राशि पहुंचेगी।
रविवार तक उनके खाते में राशि भेजने की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
22 महीने के वेतन का बकाया भुगतान
इससे पहले 2 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट ने मनरेगा कर्मचारी के बकाया भुगतान का आदेश दिया था। इसके साथ ही शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए थे।
इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने अदालत में कहा था कि प्रार्थी जब काम कर रहे हैं तो विभाग द्वारा उन्हें जून से वेतन का भुगतान आखिर क्यों नहीं किया गया है।
ऐसे में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कर्मचारियों को उनके 22 महीने के वेतन का बकाया भुगतान इसकी जानकारी 16 अप्रैल को अदालत में उपलब्ध कराई जाएगी।
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