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    छुट्टी ब्रेकिंग: सामान्य अवकाश घोषित, कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश का लाभ, आदेश हुआ जारी

    Khabar BastarBy Khabar BastarNovember 15, 20232 Mins Read
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    General Holiday: सामान्य अवकाश घोषित, आदेश हुआ जारी, कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश का लाभ

    रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन अवकाश की घोषणा (declaration of holiday) की गई है। यह अवकाश द्वितीय चरण के मतदान के लिए 17 नवंबर को लागू होगा।

    बता दें कि छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दिन सामान्य अवकाश घोषित (General holiday declared) किया गया है।

    इस दिन संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश रहेगा। वहीं निजी संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

    यह भी पढ़ें :  दिवाली बोनस: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, दिवाली पर खाते में आएगा 1 महीने की सैलरी के बराबर बोनस!

    वहीं निजी संस्थानों, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश (paid holiday) दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

    कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश

    निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। 

    इसके अलावा सप्ताह में सातों दिन कार्य करने वाले कारखानों में प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा।

    पड़ोसी राज्यों के मतदाताओं के लिए अवकाश

    निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है।

    यह भी पढ़ें :  छुट्टी ब्रेकिंग: अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, मुख्यालय छोड़ने पर भी लगी पाबंदी, आदेश हुआ जारी

    उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

    मतदान की मिलेगी सुविधा

    आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने, जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए।

    इसके अलावा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए।

    यह भी पढ़ें :  CG प्रमोशन ब्रेकिंगः राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, इन अधिकारियों का हुआ प्रमोशन... यहां देखिए आदेश

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