Liquor store closed, Liquor Shop closed: शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. राज्य सरकार द्वारा लगातार दो दिनों तक शराब की दुकान बंद करने का आदेश जारी किया गया है. ऐसे में शराब की दुकान पूर्णत: बंद रहेगी.
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान लिए शराब की दुकानों को दो दिनों तक बंद रखा जाएगा। यह फैसला 5 से 7 मई 2024 तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।
राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को दो दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ की सात लोकसभा सीटों के लिए मतदान 7 मई, 2024 को होगा। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5 मई 2024 से 7 मई, 2024 तक शुष्क दिवस घोषित किया है।
इस अवधि के दौरान लोकसभा क्षेत्र से 3 किलोमीटर के अंदर की शराब की दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन ने इस दौरान शराब के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। शराब बेचते या परिवहन करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चुनावों के लिए 20,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, और चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की कमीशनिंग भी पूरी कर ली है।
इन जिलों में बंद रहेंगी शराब दुकानें
- रायपुर
- दुर्ग
- बिलासपुर
- जांजगीर-चम्पा
- कोरबा
- रायगढ़
- सरगुजा
यह भी रहेगा प्रतिबंध
- लोकसभा क्षेत्र से 3 किलोमीटर के अंदर शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
- इस दौरान शराब की परिवहन और बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा।
चुनाव आयोग का आदेश
सरकार ने यह आदेश चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। आयोग ने चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए किया गया है।
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