Gas Cylinder: सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर
हाल ही में सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत अब हर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए एक खास नंबर की जरूरत होगी। इसके बिना अब गैस सिलेंडर नहीं मिल सकेगा।
बता दें कि भारत सरकार ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आपको एक विशेष नंबर देना होगा, जिसे DAC नंबर कहा जाता है।
क्या है डीएसी नंबर?
दरअसल, डीएसी नंबर (Delivery Authentication Code) का मतलब है डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड। यह एक चार अंकों का कोड है जो गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय गैस डिलीवरी एजेंट को दिया जाता है।
यह कोड सिलेंडर के लिए एक प्रकार का ओटीपी है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि गैस सिलेंडर सही व्यक्ति को दिया जा रहा है
DAC नंबर क्यों जरूरी है?
DAC नंबर को लागू करने का उद्देश्य गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री को रोकना है। अक्सर लोग गैस सिलेंडर को काला बाजार में बेच देते हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और लोगों को सिलेंडर की सही कीमत नहीं मिल पाती है।
गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए ही DAC नंबर को अनिवार्य किया गया है। बताया जाता है कि इसके बिना अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी।
DAC नंबर कैसे मिलेगा?
DAC नंबर पाने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से अपने गैस एजेंसी को सिलेंडर बुक करना होगा। बुकिंग के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा जिसमें DAC नंबर होगा।
DAC नंबर के बिना क्या होगा?
अगर आपके पास DAC नंबर नहीं है या आपका मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है, तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा।
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