PAN Card Rules: अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको सिर्फ पहचान या जन्म प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।
1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने एक दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बिना अब नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। वहीं जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें इसे आधार से जोड़ना होगा वरना उनका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जानिए इस बदलाव का कारण और जरूरी तारीखें।
अब बिना आधार नहीं बनेगा नया पैन कार्ड
अगर आप नया (PAN Card) बनवाना चाहते हैं तो आपके पास अब (Aadhaar Card) होना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2025 से बिना आधार के पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
यह फैसला (Tax Filing Accountability) यानी टैक्स दाखिल करने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे टैक्स चोरी को रोकने और फर्जी दस्तावेजों के दुरुपयोग पर भी लगाम लगेगी।
क्या था पहले नियम?
अभी तक पैन कार्ड आवेदन (PAN Application) के लिए नाम, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य पहचान दस्तावेजों के जरिए आवेदन किया जा सकता था। लेकिन अब डिजिटल सत्यापन और टैक्स प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केवल आधार कार्ड से ही नया पैन बनाया जा सकेगा।
आयकर विभाग (Income Tax Department) का कहना है कि यह कदम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और टैक्स रिटर्न दाखिल करने में आसानी लाने के मकसद से उठाया गया है।
टैक्स चोरी और फर्जी पैन पर लगाम
सरकार को कई मामलों में ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां एक व्यक्ति के नाम पर कई (PAN cards) इस्तेमाल किए जा रहे थे। यही नहीं, फर्जी GST रजिस्ट्रेशन में भी पैन कार्ड का दुरुपयोग सामने आया है।
ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए पैन-आधार लिंकिंग (PAN Aadhaar Linking) को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार से जुड़ा पैन कार्ड फर्जीवाड़े की पहचान में मदद करेगा और सरकारी रिकॉर्ड्स को एकसमान बनाए रखेगा।
मौजूदा पैन धारकों के लिए जरूरी है लिंकिंग
अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो आपको उसे अपने आधार से लिंक कराना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की है।
अगर आप इस तय समय सीमा तक पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आप इसका उपयोग बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, या अन्य सरकारी दस्तावेजों में नहीं कर पाएंगे।
कैसे करें पैन-आधार लिंकिंग?
आप अपने पैन को आधार से इनकम टैक्स की वेबसाइट (Income Tax Portal) के माध्यम से आसानी से लिंक कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर लॉगिन करें
- ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर जाएं
- पैन और आधार नंबर दर्ज करें
- OTP के माध्यम से वेरिफाई करें
लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको पुष्टि संदेश भी मिल जाएगा।
हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।