NPS Rule, Pensioners Pension, NPS Account 2 Factor Authentication: लाखों पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 1 अप्रैल से पेंशन से जुड़े नियम बदल जाएंगे। जिसका लाभ पेंशन भूमियों को मिलेगा।
दरअसल PFRDA द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूद Login प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जिसको लेकर अब पेंशन भोगियों को जानकारी दी गई है।
दो सत्यापन की जरूरत
अब पेंशनर्स को एनपीएस खाते में लोगिन करने के लिए टू फैक्टर वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पास करने के साथ ही वह अपने खाते तक पहुंच जाएंगे।
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नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट को अभी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ऑपरेट कर रही है लेकिन अभी और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए इसे दो सत्यापन की जरूरत पड़ेगी।
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से खाते को और अधिक सुरक्षित किया जाएगा।
बता दे नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पेंशन फंड नियामक द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम से Login प्रक्रिया को बदलने का फैसला किया गया है।
1 अप्रैल 2024 से नेशनल पेंशन सिस्टम के खाते में लोगों के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक होगा।
एनपीएस सब्सक्राइबर को आधार सत्यापन के साथ ही मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लोगों करना होगा।
आईडी को आधार से लिंक किया जाएगा
यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत सभी अकाउंट को लोगिन करने के लिए जरूरी होगी। नए नियम से एनपीएस अकाउंट को पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षित बनाने की तैयारी की गई है।
एनपीएस लेनदेन के लिए पासवर्ड लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। नए अपग्रेड के साथ ही ऑथेंटिकेशन और Login सिस्टम को मजबूती मिलने की भी तैयारी की गई है।
5 बार गलत पासवर्ड दिए जाने पर अकाउंट लॉक
1 अप्रैल से बदलने वाले नियम के तहत एनपीएस मेंबर के लॉगिन आईडी को आधार से लिंक किया जाएगा। मेंबर को अकाउंट लॉगिन करने के लिए ओटीपी दर्ज करना होगा।
एनपीएस अकाउंट में लोगिन करने के लिए सबसे पहले मेंबर को लॉगिन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। जिसके साथ ही AADHAR इंटीग्रेशन के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर पासवर्ड डालना होगा।
मेंबर्स को नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा
बिना दोनों स्टेप कंप्लीट किया अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। मेंबर को लोगिन करने के लिए पांच मौके लेंगे। 5 बार गलत पासवर्ड दिए जाने पर अकाउंट लॉक हो जाएगा।
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अकाउंट लॉक को फिर से अनलॉक करने के लिए मेंबर्स को नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके लिए मेंबर्स को आईपिन के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी।
बता दे NPS में कर्मचारियों के वेतन से 10% की कटौती होती है जबकि कर्मचारियों की सैलरी का 10% योगदान और सरकार 14% का योगदान उनके एनपीएस खाते में करती है।
जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को इसमें नहीं जोड़ा गया है। NPS योजना शेयर बाजार और निवेश पर आधारित होती है।
ऐसे में चल के आधार पर ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके एनपीएस खाते में दिए पैसे का भुगतान किया जाता है। रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है।
इसमें पेंशन अपने निवेश और उसे पर मिले रिटर्न के आधार पर ही उपलब्ध कराई जाती है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% रुपया इन्वेस्ट किया जाता है।
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