Pensioners Pension, Employees Retirement Benefit, High Court Pension Benefit: हाई कोर्ट ने पेंशनर्स के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है पेंशन और रिटायरमेंट पर लाभ देना सरकार को वरदान या आशीर्वाद नहीं है बल्कि यह कर्मचारी का अधिकार है। उन्हें बिना किसी औचित्य के इस देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
कर्मचारियों को पेंशन देना सरकार का दायित्व
कोर्ट ने के आर सुंदरम बनाम राज्य और अन्य कई केसों में सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को पेंशन देना उसकी लंबी सेवा का पुरस्कार भी नहीं है बल्कि सरकार का दायित्व है।
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अधिकार के रूप में जिसका दावा किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके पेंशन सहित रिटायरमेंट का परिणाम देने में किसी भी तरह की मनाही नहीं की जा सकती।
बताने की हाई क्वालिटी नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर नगर से पूछा है कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं जिन्हें रिटायरमेंट लाभ प्रदान नहीं किया गया।
इतना ही नहीं पेंशन को लेकर कितनी याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट ने कुछ लंबी तैयारी का उल्लेख करते हुए इसकी जानकारी मांगी है।
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अभी तक रिटायरमेंट लाभ प्रदान नहीं करने के पीछे क्या कार्रवाई की गई
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभी तक रिटायरमेंट लाभ प्रदान नहीं करने के पीछे क्या कार्रवाई की गई है? याचिका की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होनी है।
जस्टिस प्रकाश पांडे की सिंगल बेंच ने श्रीमती छाया की याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के लिए तिथि पर नगर आयुक्त को हाजिर होने का भी निर्देश दिया गया है।
बीमा राशि भुगतान के लिए 23 मार्च 2024 को लिखा गया
दरअसल, याचिकाकर्ता छाया के प्रति निगम के सफाई कर्मचारी थे। रिटायरमेंट पर लागू का भुगतान होने अब तक नहीं किया गया है। जिसके लिए याचिका दायर की गई थी।
कोर्ट ने नगर आयुक्त को पूरी जानकारी के साथ व्यक्तिगत हालत पेश करने के निर्देश दिए। हालकनामा दाखिल किया गया किंतु इसमें रिटायरमेंट पर लाभों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया।
केवल लिखा है कि एलआईसी लखनऊ को बीमा राशि भुगतान के लिए 23 मार्च 2024 को लिखा गया है।
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कोर्ट सफाई से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि इन तरह की तमाम याचिका कोर्ट में दाखिल हो रही है। जिसमें रिटायरमेंट परलाभों इलाज के भुगतान में समादेश जारी करने की मांग की गई है।
पेंशन आदि पाना कर्मचारी का अधिकार है। ऐसे में पेंशन सहित अन्य लाभ उन्हें समय पर भुगतान किया जाना चाहिए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन और रिटायरमेंट पर लाभ का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही मामले में अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उसकी जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।
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