Public Holiday 2024, Holiday News: सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों, शिक्षकों व स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकार द्वारा अवकाश की घोषणा की गई है।
दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में मतदान के लिए 7 मई को कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया गया है।
यह फैसला मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए दिया गया है। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से सभी लोग वोटिंग कर सकेंगे।
इन राज्यों में लागू होगा सार्वजनिक अवकाश
- गुजरात: 7 मई को गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों और 5 विधानसभा उपचुनावों के लिए मतदान होगा।
- उत्तर प्रदेश: 7 मई को उत्तर प्रदेश के संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में मतदान होगा।
- मध्य प्रदेश: बैतूल लोकसभा सीट (पहले 24 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन उम्मीदवार की मृत्यु के कारण 7 मई को मतदान)।
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मतदान दिवस पर क्या होगा
- सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
- शैक्षणिक संस्थानों में भी अवकाश रहेगा।
- बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे।
- दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
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कर्मचारियों को मिलेगा पेड अवकाश
- सभी सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए पेड अवकाश दिया जाएगा।
- औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों में भी कर्मचारियों को मतदान का अवसर दिया जाएगा।
- दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
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अवकाश की अधिसूचना जारी
गुजरात सरकार द्वारा वोटिंग के दिन (7 मई) को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं पांच सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी।
गुजरात के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
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सभी कर्मचारियों को मिलेगी पेड छुट्टी
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, “किसी औद्योगिक इकाई या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी कंपनी में काम करने वाले लोग, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (बी) (1) के अनुसार 7 मई को “पेड छुट्टी” पाने के हकदार होंगे। ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।”
सभी व्यावसायिक-औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद
निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक, मतदान दिवस के दिन सभी व्यावसायिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
उनमें कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवकाश देने का प्रावधान है।
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इसके लिए सभी औद्योगिक संगठनों, प्रतिष्ठान संचालकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसी फैक्ट्रियां, जिसमें लगातार काम चलता है, वहां के कर्मचारियों को भी अवकाश देना है और उसके बदले किसी दूसरे दिन कार्य नहीं लिया जाएगा।
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