Holiday 2024, Public Holiday, Election Holiday 2024 : आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।
इसी बीच सरकार द्वारा जिले में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया गया है। इस दिन अवकाश की घोषणा (announcement of holiday) की गई है।
26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित
आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन यानी 26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
ऐसे में सरकारी सहित सभी निजी कंपनी फैक्ट्री, दुकान और बाजार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा आदेश जारी किया गया।
सभी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान और बाजार बंद
ऐसे में जिले के सभी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान और बाजार बंद रहेंगे। जिसका लाभ निजी सहित कर्मचारियों को भी मिलेगा।
मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
जिसमें स्पष्ट किया गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का नियम है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में किसी भी व्यवसाय व्यापार औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य कर्मचारियों को मत अधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा। साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य नहीं लिया जाएगा।
वहीं उत्तर प्रदेश में दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा के तहत दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में मतदान दिवस को साप्ताहिक बंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
अन्य शासकीय प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा
26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में स्कूल कॉलेज सहित अन्य शासकीय प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा।
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