Reservation In Promotion, Employees Promotion : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से प्रमोशन में आरक्षण की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है।
सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन शुरू कर दिया है और 3 महीने के भीतर इस मामले में नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा में भी इसका ऐलान किया है कि किसी भी वर्ग का आरक्षण ना तो खत्म किया जाएगा और ना ही काम किया जाएगा।
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नया नोटिफिकेशन जारी
कयास लगाया जा रहा है कि जून के अंत या जुलाई में सरकार की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को लेकर नहीं करवाई की जा सकती है।
बता दे कि प्रमोशन में एसटी के लिए 32 और एससी के लिए 13% आरक्षण बरकरार रखा जा सकता है।
कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन शुरू
सरकारी नौकरी में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट में फैसला दिया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन शुरू किया गया है।
क्या हुआ था हाई कोर्ट में?
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रमोशन पर आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अदालत ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया है।
जारी मापदंडों के अनुरूप प्रमोशन में आरक्षण की नीति को रेफ्रेम
इस मामले में अभियोजन से जुड़े लोगों को कहना है कि कोर्ट ने वह नोटिफिकेशन ही रद्द किया है, जो भूपेश सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2019 को लाया गया था।
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साथ ही अधिकारियों का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण को रद्द नहीं किया गया बल्कि हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि आदेश की कॉपी मिलने से 3 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय-समय पर जारी मापदंडों के अनुरूप प्रमोशन में आरक्षण की नीति को रेफ्रेम किया जाए।
आरक्षण को सूरत में खत्म नहीं किया जाएगा
ऐसे में प्रमोशन के आरक्षण मामले में एक बार फिर से फैसला सरकार के पाली में आ गया है। नोटिफिकेशन के जरिए सरकार आरक्षण में प्रमोशन को पूरी तरह रद्द कर सकती है या फिर तत्कालीन राज्य सरकार के फैसले जारी रख सकती है।
हालांकि वर्तमान के चुनावी सभा में मुख्यमंत्री द्वारा ऐलान करते हुए स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण को किसी भी सूरत में खत्म नहीं किया जाएगा।
साथ ही उसे कम भी नहीं किया जाएगा। इसमें स्पष्ट होता है कि सरकार नई नीति के तहत एक बार फिर से प्रमोशन में आरक्षण को रिफ्रेम कर सकती है।
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