Teachers Promotion, Employees Promotion, Employees Benefit : स्कूली शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
ऐसे में हाई कोर्ट के जुड़ने से 6 साल बाद शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। अब शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ दिया जा सकेगा।
बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा हर साल शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रमोशन के वादे किए जाते थे।
लेकिन आज तक इस मामले का हल नहीं निकल सका था, जिसके कारण परिषद दिए शिक्षकों कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था।
राज्य में 2009 के बाद से नियुक्त शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हुए हैं और प्रदेश के हजारों स्कूल प्रभारी प्राचार्य के सहारे चलाए जा रहे हैं। वहीं अब हाई कोर्ट के आदेश से शिक्षकों के प्रमोशन की राह आसान होगी।
इस मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है।
प्रमोशन के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर टीईटी अनिवार्य
प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापक के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर प्रमोशन के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर टीईटी को अनिवार्य किया गया था।
साथ ही उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर TET उत्तीर्ण करना आवश्यक था।
एनसीटीई द्वारा 11 सितंबर 2023 को भी TET की अनिवार्यता के संबंध में पत्र जारी किया गया था।
भारत सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग और एनसीटीई से जवाब की मांग
हालांकि, इस मामले में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पदोन्नति में एनसीटी गाइडलाइन की अनदेखी करने पर पिछले दिनों राज्य सरकार, भारत सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग और एनसीटीई से जवाब की मांग की थी।
हाई कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में टीईटी को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
परिषदीय शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ
अब ऐसे में 6 साल बाद परिषदीय शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं होगी।
प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्यता पर कोर्ट के फैसले में शिक्षकों को राहत दी गई है।
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