Employees Promotion, High court on Promotion, Promotion : कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल हाई कोर्ट ने निर्णय में निर्धारित किया है कि सरकार का यह दायित्व है की कर्मचारियों की पदोन्नति में जानबूझकर बाधक नहीं बने। ऐसे मे याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई थी।
जिसमें राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा समिति को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से रिक्तियां घोषित कर याचिकाकर्ता को पूर्ण तिथि से प्रमोशन वरिष्ठता और नोशनल परिणाम दिया जाए। न्यायाधीश अरुण मूंगा की एकलपीठ अपने सहायक प्रोफेसर से सा सहायक प्रोफेसर पदोन्नति घोषित नहीं किए जाने को चुनौती दी थी।
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50% पद प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान
वही इस मामले में बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी, समीर श्रीमाली और दिनेश चौधरी ने कहा कि वर्ष 2017 में चिकित्सा समिति का गठन करते हुए राज्य ने 8 जगह जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया। ऐसे में नियम के अनुसार 50% पद प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान था।
यह है मामला
बावजूद लगातार आठ बार विज्ञापन जारी कर सीधी भर्ती की गई है। इस मामले में अधिवक्ता ने कहा की भर्ती नियम के खंड 24 के तहत 1 साल की सेवा के बाद डेमोंस्ट्रेटर पदोन्नति के लिए पात्रता रखते हैं। जिस पर कोर्ट ने भी माना की सभी चिकित्सकों की सेवाएं 3 साल से अधिक हो चुकी है।
बैक डेट से प्रमोशन का लाभ
लिहाजा वह सभी प्रमोशन के पात्र हैं। ऐसे में राज्य चिकित्सा शिक्षा समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2021 से ही प्रमोशन रिक्तियां घोषित कर तत्काल प्रभाव से जिस दिन से सीधी भर्ती की गई है, उसे दिन से उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही सीधी भर्ती में नियुक्त चिकित्सकों से वरीयता और वरिष्ठता प्रदान किया जाए।
राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जल्द ही कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा।
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