Employees Promotion, Teachers Promotion, Promotion Update : शिक्षक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।
10 साल के बाद उनके प्रमोशन के लिए नियम तय किए गए हैं। ऐसे में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन उपलब्ध कराया जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था निरस्त की
पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों को समय से पहले पदोन्नति दे दी गई थी लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था निरस्त कर दी है।
बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नत शिक्षकों को रिवर्ट नहीं किया गया
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में पदोन्नत अधिकारी कर्मचारियों को वापस उनके मूल पद पर भेज दिया था.
लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति शिक्षकों को रिवर्ट नहीं किया गया था। जिसके कारण वरिष्ठता का विवाद लगातार देखा जा रहा था।
2015 के बाद से पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक
2015 के बाद से उत्तर प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया को भी रोक दिया गया था। वरिष्ठ मौलिक नियुक्ति से हो या नए अकादमी में प्रमोशन की तिथि से इस पर अभी भी विवाद देखा जा रहा था।
सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के जिन शिक्षकों के पदोन्नति एससी एसटी शिक्षकों के बाद हुई थी उन्हें लेकर कोर्ट में याचिका भी तैयार की गई थी।
अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण
जिस पर अब 36 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण सेवा केंद्र में मौलिक नियुक्ति से करने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही लगातार 10 साल से रुकी हुई पदोन्नति का भी रास्ता साफ हो गया है।
अब उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।
प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शिक्षक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उनके पद में वृद्धि सहित वेतनमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
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