इस जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश… जुलूस, धरना व प्रदर्शन पर एक जुलाई तक लगी पाबंदी
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कलेक्टर द्वारा धारा 144 लागू किया गया है। आगामी एक जुलाई तक कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू रहेगा। कलेक्टर ने उक्ताशय का आदेश जारी किया है।
बता दें कि 144 धारा कलेक्ट्रेट के 100 मीटर की परिधि में लागू रहेगा। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर बेमेतरा में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने यह आदेश जारी किया है।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग संचालित है, जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आना-जाना लगा रहता है।
कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन व महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही शासकीय कार्य प्रभावित होते है।
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इस देखते हुए कलेक्टर एल्मा ने धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेमेतरा नगर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए है।
नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
- धारा 144 अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा।
- धार्मिक परंपरा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी।
- विभिन्न सभा, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी या कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया है।
- कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जनता पर लागू होगा।
- आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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