Pan Card वालों को तगड़ा झटका: भरना होगा 6000 का जुर्माना, पड़ेंगे भारी मुसीबत में !
ITR Filing: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपको ₹6000 का जुर्माना लग सकता है। जानना चाहते हैं कैसे, तो हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ते रहिए।
हम पोस्ट में हम आपको पैन कार्ड से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं।
आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए सरकार ने कई बार डेडलाइन दी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। जिन लोगों ने 30 जून तक पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं कराया है उनको झटका लग सकता है।
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जी हां! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की लास्ट डेट 30 जून तय की थी। निर्धारित तिथि तक जिन लोगों ने भी ये किया उन्हे कोई फीस नहीं देनी थी।
लेकिन अब डेटलाइन खत्म हो चुकी। इसलिए अब आपको इस काम के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
टैक्स पेयर्स को होगा ज्यादा नुकसान
जो लोग टैक्सपेयर्स हैं उन लोगों को 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करनी होती है। अगर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड कैसे लिंक नहीं है तो वह आइटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पैन कार्ड अब इन एक्टिव (inactive) हो चुका है। उसे एक्टिव होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। वहीं आइटीआर फाइलिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं।
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ऐसे में पैन कार्ड का जुर्माना चुकाने के बाद भी अगर समय पर पैन कार्ड एक्टिव नहीं हुआ तो परेशानी और भी बढ़ने वाली है।
₹6000 का लगेगा जुर्माना
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करने के कारण आपको पैनाल्टी भरना होगा। इसके बाद पैन कार्ड को एक्टिवेट होने में भी समय लगेगा।
ऐसे में आइटीआर फाइलिंग की डेडलाइन खत्म हो सकती है। अगर आप 31 जुलाई के बाद आइटीआर फाइल करते हैं तो आपको बिलेटेड आईटीआर के तौर पर इसे फाइल करना होगा।
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निर्धारित समय के बाद आईटीआर फाइल करने के लिए आपको भारी-भरकम पैनाल्टी चुकानी पड़ सकती है, जो कि ₹5000 से ज्यादा हो सकती है।
दरअसल, अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप उसको एक्टिवेट करवाने के लिए ₹1000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं ₹5000 आइटीआर फाइलिंग में लेट करने के लिए भरना पड़ेगा। इस तरह कुल मिलाकर आपको ₹6000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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