इस जिले में जमीन की खरीदी-बिक्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक, 19 गांवों में नहीं होगी भूखण्ड की रजिस्ट्री
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के दो विकासखण्डों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है। अभनपुर और आरंग ब्लॉक के अंतर्गत 19 गांव ऐसे हैं, जहां अब भूमि का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने अभनपुर और आरंग के एसडीएम को निर्देशित कर दोनों अनुभागों के 19 गांवों की जमीनों की खरीदी-बिक्री के साथ ही बटांकन और डायवर्सन पर भी रोक लगा दी है।
बताया जाता है कि संबंधित गांवों की जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। कलेक्टर ने अभनपुर और आरंग एसडीएम को इसके लिए तत्काल कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुंबई-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क पर दुर्ग-रायपुर बाईपास सड़क का निर्माण किया जाना है। चार और छह लेन की यह सड़क छत्तीसगढ़ में कुल 92.230 किलोमीटर लंबी होगी।
यह सड़क राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव से शुरू होकर रायपुर जिले के पारागांव में समाप्त होगी। रायपुर जिले में सड़क की कुल लम्बाई 48.73 किलोमीटर होगी। इस सड़क में अभनपुर अनुभाग के 17 और आरंग संभाग के 2 गांवों की भूमि का अर्जन किए जाना प्रस्तावित है।