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    Home»Breaking News»धारा 144 लागू : कलेक्टर ने जारी किया आदेश… 21 अप्रैल तक रैली, धरना-प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध
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    धारा 144 लागू : कलेक्टर ने जारी किया आदेश… 21 अप्रैल तक रैली, धरना-प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध

    Khabar BastarBy Khabar Bastar27 February 20233 Mins Read
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    धारा 144 लागू : कलेक्टर ने जारी किया आदेश… 21 अप्रैल तक रैली, धरना-प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध

    रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू किया गया है।

    बेमेतरा कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी पदुम सिंह एल्मा द्वारा संयुक्त जिला कार्यालय परिसर बेमेतरा में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु एक आदेश जारी कर आगामी दो माह 21 अप्रैल 2023 तक धारा 144 लागू किया गया है।

    कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है।

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    — Khabar Bastar (@khabarbastar) February 26, 2023

    संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है।

    • इसलिए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके।

    अतः यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जावे।

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    — Khabar Bastar (@khabarbastar) February 24, 2023

    • यह संवेदनशील क्षेत्र है जिसके आसपास लोक शांति बनाए रखने हेतु जुलूस, धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन को रोका जाना आवश्यक है।

    इसके आधार पर लोक शांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में जुलूस, धरना, आमसभा व प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।

    • पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामीली एवं सूने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया गया है।
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    कलेक्टर एल्मा द्वारा धारा 144 दं.प्र.सं. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेमेतरा नगर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

    ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा।

    धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी।

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