Contract Employees Rule, Employees Shock, Contract Employees Service : हाई कोर्ट ने एक बार फिर से कर्मचारियों के के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि पर हाई कोर्ट ने बुधवार को एक खास आदेश दिया है।
जिसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया और कहा है कि निर्धारित अवधि के बाद संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा का दवा नहीं कर सकते।
लाखों संविदा कर्मचारियों को झटका
इसी के साथ कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। इस संबंध में एकल पीठ के पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को हटाने के संबंध में हाई कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने एकआदेश दिया है। मध्य प्रदेश के कार्यरत लाखों संविदा कर्मचारियों को इससे बड़ी निराशा हुई है।
सेवा समाप्ति के लिए सुरक्षा का दावा नहीं
संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया गया है। कोर्ट ने आदेश में साफ किया है कि संविदा कर्मचारी अपने निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के बाद सेवा समाप्ति के लिए सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं।
कर्मचारियों को हटाने का कार्य प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं
हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सक्सेना और विनय श्रॉफ की युगलप्पीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि तय किए गए सेवा अवधि के बाद संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को हटाने का कार्य प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। ऐसे में वह सेवा सुरक्षा का दवा नहीं कर सकते हैं ।
बता दे की 2010 में डाटा एंट्री के लिए 2 साल के संविदा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। इस पर 2011 में 50% सीटों पर संविदा नियुक्ति की गई थी।
2013 में सभी कर्मचारियों की संविदा अवधि 2 साल के लिए बढ़ा दी गई। 2016 में सिर्फ 21 कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाई गई।
2018 में योजना और सांख्यिकी विभाग में आयुक्त ने सभी संविधान नियुक्ति समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। जिसके विरुद्ध में हाईकोर्ट में या शिकायत की गई थी।
हाई कोर्ट की एकलपीठ ने संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश दिए थे।
जिसके बाद अब युगल पीठ ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए स्पष्ट किया है कि संविदा के समय अवधि समाप्त होने के बाद सेवा सुरक्षा के दावा नहीं किया जा सकता। इसे मध्य प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।
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