Employees DA Hike 2024: क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? क्या आप महंगाई से परेशान हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है! राज्य सरकार ने आपके वेतन में बंपर इजाफा (Salary Hike) कर दिया है।
जी हां, आपने सही पढ़ा! राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance) 16% बढ़ाने का ऐलान किया है।
अब उन्हें मूल वेतन का 443% डीए मिलेगा। इसका मतलब है कि आपकी तनख्वाह में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।
लेकिन क्या? यह सिर्फ शुरुआत है! डीए बढ़ने (DA Hike) के साथ-साथ आपको 5 महीने का एरियर (Employee Arrears) भी मिलेगा।
तो देर किस बात की? आगे बढ़िए और इस लेख में DA Hike के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।
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इस लेख में आप जानेंगे:
- डीए में कितनी वृद्धि हुई है?
- किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा?
- कर्मचारियों को एरियर कैसे मिलेगा?
- DA Hike से आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी?
- और भी बहुत कुछ!
तो फिर इंतजार किस बात का? हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़िए और जानिए अपनी तनख्वाह में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में!
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात आई है। राज्य सरकार ने पांचवें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 16% बढ़ाने का फैसला किया है।
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इसका मतलब है कि अब इन कर्मचारियों को मूल वेतन का 443% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 427% था।
कर्मचारियों के डीए में यह बढ़ोतरी यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी से मई तक का 5 महीने का एरियर भी मिलेगा।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
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कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ?
1 जनवरी से 31 मई तक की बढ़ी हुई डीए राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ), पीपीएफ या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में जमा की जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए, 10% राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी, और बाकी 90% पीपीएफ या एनएससी में दी जाएगी।
यह उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है।
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किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
यह वेतन वृद्धि उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी जो पांचवें या छठे वेतन आयोग के तहत आते हैं। इसमें राज्य सरकार के विभागों, शिक्षण संस्थानों, और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी शामिल हैं।
विभाग ने जारी किया आदेश
उत्तरप्रदेश शासन के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी से 31 मई तक बढ़ी हुई दर पर डीए की देय धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते, पीपीएफ या फिर एनएससी के रूप में दी जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का लाभ लेने वाले कर्मचारियों की अवशेष धनराशि का 10 प्रतिशत उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी, जबकि शेष 90 प्रतिशत धनराशि कार्मिक के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी या फिर एनएससी के रूप में दी जाएगी।
अधिकारियों को भी मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले के बाद अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के अधिकारियों का भी डीए बढ़ा दिया गया है। अब छठे वेतनमान वालों को 239% और पांचवें वेतनमान वालों को 443% डीए मिलेगा।
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