सहायक शिक्षक सस्पेंड : सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित
कोंडागांव @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पदस्थ एक सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर उक्त शिक्षक को सस्पेंड किया गया है। शासकीय कार्य में अनुशासन का पालन नहीं करने पर निलंबन की गाज गिरी है।
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जानकारी के मुताबिक, केशकाल ब्लाक के शासकीय प्राथमिक शाला कुमुड़ में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) चतुर सिंह ध्रुव को छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु प्रगणक के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था।
उक्त कार्य में सहायक शिक्षक मद्यपान सेवन कर पहुंच गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए डीईओ कार्यालय ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।
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आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत सहायक शिक्षक के उक्त कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन की अवधि में सहायक शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी केशकाल नियत किया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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