Employees Arrears, Employees Arrears Payment : कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जिसके साथ ही अब उन्हें एरियर की राशि का भुगतान किया जाएगा।
हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश के तहत ब्याज के साथ 6 सप्ताह के भीतर एरियर की राशि का भुगतान करना है।
प्रदेश सचिवालय और अन्य संबद्ध पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रधान मंत्री लाल शर्मा और उप प्रधान भूपराव वर्मा ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
हाई कोर्ट ने सचिवालय और लोक सेवा आयोग के 147 पेंशन भोगियों को संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
एरियर का भुगतान 6% ब्याज के साथ
एरियर का भुगतान 6% ब्याज के साथ उन्हें किया जाएगा। 6% ब्याज के साथ 6 सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार द्वारा इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके एरियर देने के आदेश दिए गए हैं।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि सरकार वित्तीय संकट का हवाला देते हुए पेंशन भोगियों के कानूनी हक को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोक सकती, जिन्होंने अपने पूरे जीवन का काफी समय सरकार की सेवा को दिया है। उन्हें इसका आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए।
कर्मचारी को उनके एरियर का भुगतान नहीं किया गया
संघ को न्यायालय में याचिका इसलिए करनी पड़ी थी कि सरकार ने 2022 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को सभी वित्तीय लाभ प्रदान कर दिए हैं।
1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारी को उनके एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। अब 6 सप्ताह के भीतर उन्हें 6% ब्याज के साथ एरियर की राशि दी जाएगी।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें | Join |
हमारे Telegram ग्रुप को Join करें | Join |