Paid Leave, Employees Holiday, Holiday 2024, Employees Paid Leave : विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तीसरे चरण के मतदान से पहले मतदाताओं की भर्ती संख्या चुनाव आयोग के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है।
दरअसल लोकसभा 2024 में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत चुनाव आयोग द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है।
अधिकारियों कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश घोषित किया जा रहा है।
चुनाव से पहले अब भारत चुनाव आयोग के प्राप्त निर्देश के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश की घोषणा की है।
25 मई को मतदान के लिए कर्मचारियों को Paid Leave मिलेगा।
सरकारी और निजी कर्मचारियों को अवकाश का लाभ
सरकार की तरफ से सरकारी और निजी कर्मचारियों को अवकाश का लाभ दिया जाएगा। साथ उनके वेतन भी नहीं काटे जाएंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(K) के आलोक में यह निर्देश दिया गया है।
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारोबार व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम मॉल अथवा किसी अन्य संस्था में कार्यरत कर्मी को लोकसभा विधानसभा में मतदान करने का हकदार है।
वेतन के साथ अवकाश मंजूर
उन्हें वेतन के साथ अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी।
पूर्वी सिंहभूम जिले में सभी संस्थान दुकान 25 में को मतदान के दिन बंद रहेंगे। दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को भी अवकाश का लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। झारखंड के कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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