Employees CCL, Employees Holiday, CCL Leave : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें लंबे अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है।
अब कर्मचारियों को अपनी पूरी नौकरी के दौरान कुल 730 दिन के अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
कुल 730 दिन के अवकाश स्वीकृत
ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों के लिए खबर बेहद खास मानी जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया।
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जिसमें पूरी नौकरी के दौरान राज्य की महिला पुलिसकर्मियों को 730 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया की 18 साल से कम उम्र के संतान वाली महिला पुलिसकर्मियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान दो संतान तक देखरेख और पालन पोषण सहित परीक्षा के समय उनकी तैयारी को लेकर कुल 730 दिन के अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे।
निशक्त बच्चों के मामले में उम्र सीमा लागू नहीं
आदेश में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र की संतान वाली महिला पुलिसकर्मियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान सिर्फ दो संतान तक बच्चों की बीमारी की हालत में देखने को पालन पोषण सहित उनके परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी को लेकर अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को दिया जाएगा।
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मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि निशक्त बच्चों के मामले में उम्र सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे में बच्चे के 18 साल के बाद भी कर्मचारी अवकाश की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
अवकाश का लाभ पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि शिशु देखभाल का अवकाश अर्जित अवकाश के समान माना जाएगा।
वही अवकाश इस प्रकार से स्वीकृत किया जाएगा जैसे आदेश में जारी किया गया है और अर्जित अवकाश के तरीके में किया जाता है।
झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया की अवकाश का लाभ पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में अविवाहित तलाकशुदा और विदुर के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
दो संतानों के लिए 18 साल से कम उम्र तक ही यह अवकाश मान्य
वहीं शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार पूर्वक दवा नहीं किया जा सकेगा। उचित मंजूरी के बिना किसी भी परिस्थिति में मंजूर करने वाले प्राधिकारी की अनुमति के बगैर कोई भी कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा। इतना ही नहीं सिर्फ दो संतानों के लिए 18 साल से कम उम्र तक ही यह अवकाश मान्य होगा।
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य
पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया गया कि कैलेंडर वर्ष के दौरान यह छुट्टी है। अवकाश पर तीन बार से ज्यादा स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
छुट्टी अवकाश में पड़ने वाले शनिवार, रविवार और कई सरकारी छुट्टी को भी शिशु देखभाल अवकाश में शामिल किया जाएगा।
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शिशु देखभाल अवकाश के दरमियान मांगी जाने वाली किसी अन्य छुट्टियों के लिए भी सरकारी डॉक्टर की तरफ से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
उसकी मंजूरी मिलने के बाद ही सरकार द्वारा अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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