Employees Shock, Employees Promotion, Back Date Promotion : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रमोशन पर बड़ी अपडेट दी गई थी।
इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए थे। वहीं अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
ऐसे में कर्मचारियों को बैंक डेट से प्रमोशन देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने बड़ा आदेश जारी किया है। इस से कर्मियों कोबड़ा झटका लगा है।
दरअसल इससे पहले राज्य सरकार ने उनके प्रमोशन में आदेश जारी किया था। जिस पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है।
इस मामले में संतोष कुमार समेत कई लोगों ने हाई कोर्ट में यशिका दायर की। जिसमें कहा गया कि सरकार द्वारा 16 मार्च 2023 की अधिसूचना में दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन देने का लाभ दिया जा रहा है।
इस वजह से प्रमोशन में की वरिष्ठता सूची में बदलाव आया है। याचिका दाखिल करने वाले लोगों को कहना है कि वरिष्ठ सूची में बदलाव होने के कारण उनके प्रमोशन के स्थिति प्रभावित हो रही है। वरिष्ठता के क्रम में वह नीचे आ गए हैं।
इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
इस मामले में याचिका दायर करने वाले के वकील शोभित तिवारी का कहना है कि साल 2001 में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किए है।
नोटीफिकेशन जारी करते हुए 1 जून 2002 की बाद तीसरी बच्चा पैदा होने पर सरकारी कर्मचारियों को 5 साल के लिए प्रमोशन से वंचित करने का नियम लागू किया था।
2017 में इस अवधि को हटाकर 3 साल कर दिया गया था लेकिन अब सरकार में अपडेट से कर्मचारियों को प्रमोशन दे रही है।
इसके साथ ही सवाल पूछा गया है कि सरकार द्वारा पहले अधिसूचना जारी करें कर्मचारियों को अयोग्य घोषित कर प्रमोशन से वंचित किया गया था लेकिन अब उन्हें कर्मचारियों को फिर से प्रमोशन कैसे दिया जा सकता है।
जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतिम रोक लगा दी है। जिसके बाद अब कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला एक बार फिर से अटक गया है।
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