Employees Regularization, Regular Employees, Employees Benefit: हजारों कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाली है! हाईकोर्ट के फैसले के बाद 10 साल से अधिक सेवा पूरी करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
राज्य सरकार के विभागों में लंबे समय से काम कर रहे हजारों अस्थायी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट ने 10 साल या उससे अधिक समय से सेवा में रह चुके कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है।
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यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो पिछले कई सालों से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे थे। हाईकोर्ट ने 120 दिनों के अंदर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
दरअसल, 31 जनवरी 2004 को लोक अदालत ने दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया था।
इस पर सरकार ने भी सहमति जताई थी। लेकिन, इसके बाद भी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला।
इसके बाद, कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की दलीलों को सुनने के बाद सरकार को 120 दिनों के अंदर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
नियमितीकरण का इंतजार
हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो कर्मचारी अधिक समय तक सरकारी विभाग में सेवा दे चुके हैं। उन्हें हर हाल में नियमित किया जाएगा।
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हालांकि, कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अभी तक राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। 27 जून को यह समय सीमा पूरी हो जाएगी।
27 जून को यह सीमा अवधि समाप्त
हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक सरकारी सेवा में रहें, उन्हें नियमित करना होगा।
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इसके लिए 120 दिन का समय दिया गया था। 27 जून को यह सीमा अवधि समाप्त हो रही है।
कर्मचारी संगठन कर रहे हैं मांग
35 दिन का समय अभी बचा हुआ है लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है।
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इस मामले में कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोकुल चंद्र रॉय का कहना है कि 31 जनवरी 2004 को लोक अदालत द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित कारण का फैसला किया गया था।
नियमितीकरण का लाभ उन्हें नहीं मिला
सरकार ने भी इस पर सहमति दी थी लेकिन अब तक कर्मचारियों के नियमितीकरण का लाभ उन्हें नहीं मिला है।
लोक अदालत के दौरान सरकार ने नियमितीकरण की सहमति तो दी लेकिन बाद में एक आदेश भी जारी किया था। जिसमें कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
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अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद एमपी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलना होगा।
क्या है नियमितीकरण?
नियमितीकरण का मतलब है कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाता है। इससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है।
कितने कर्मचारियों को होगा लाभ?
अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्यप्रदेश में हजारों अस्थायी कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे।
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