Employees Regularization, Regular Employees, Employees Benefit : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल, उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को नियमितीकरण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।
बता दे कि प्रदेश में लंबे समय से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उच्च न्यायालय में मामला जाते ही मामले की सुनवाई की गई।
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जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अस्थाई रूप से लेकिन 7 साल से अधिक समय तक लगातार काम करने वाले व्यक्ति को प्रासंगिक SRO के तहत नियमित कारण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
नियमितीकरण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई
उन्हें नियमित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने यह टिप्पणी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पूर्व व्यापी नियमितीकरण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है।
याचिकाकर्ता सिंह ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उनकी सेवा 2010 में नियमित कर दी गई थी लेकिन लागू नियम के अनुसार उन्हें 2004 में 7 साल की सेवा पूरी करने के तुरंत बाद ही नियमित किया जाना चाहिए था।
लंबे समय तक निरंतर सेवा आकस्मिक श्रम के बराबर नहीं
जिस पर न्यायमूर्ति कुमार ने सहमति व्यक्ति की कि याचिकाकर्ता 7 जुलाई 1997 से लगातार बिना ब्रेक के सुरक्षा कार्ड के रूप में सेवा दे रहा है तो उन्हें कैजुअल लेवर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि लंबे समय तक निरंतर सेवा आकस्मिक श्रम के बराबर नहीं और लाभ के लिए दावों पर अभी भी विचार किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट के बावजूद अदालत में पूर्वव्यापी नियमितीकरण को उचित माना है।
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नियमितीकरण का लाभ दिया जाना चाहिए
अदालत में निष्कर्ष निकला है याचिकाकर्ता को रिटायरमेंट के बाद दिए गए नियमितीकरण से अन्य विश्वविद्यालय कर्मचारी के सेवा अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ऐसे में उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश के साथ ही कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
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