Employees Regularization, Regular Employees , High Court on Regularization : हाई कोर्ट ने कर्मियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल कर्मचारियों को अब नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
कोर्ट ने प्रदेश में काम कर रहे अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अगर नीति बनाई है तो इसके साथ ही कर्मचारियों को वित्तीय लाभ भी उपलब्ध कराई जाए।
यह था मामला
हाई कोर्ट में यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश और अन्य द्वारा याचिका दायर की गई थी। जिसमें नियमित करने की मांग की गई थी।
याचिका में स्पष्ट किया गया था कि राज्य में दो दशक से अधिक समय से वह सेवा दे रहे हैं लेकिन उनकी सेवा को 2003 की नीति के बावजूद नियमित नहीं किया गया है।
इतना ही नहीं कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें कोई नियमित लाभ भी नहीं दिया गया है जबकि अन्य कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जा चुका है।
मामले में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील सुनी। जिसमें कहा गया था कि वह भी सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2003 को जारी की गई नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवा को नियमित करवाने के हकदार है।
इस पर हरियाणा सरकार ने जवाब दिया की v की नियुक्ति मंजूर पदों पर नहीं हुई थी और अभी वह मंजूर पदों पर काम नहीं कर रहे हैं ऐसे में उनकी सेवा को नियमित नहीं किया जा सकता है।
परमानेंट कर्मचारियों की तरह अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध
इस मामले में दलील सुनने के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के जस्टिस हर सिमरन सिंह सेठी ने कहा कि 2003 में ओम प्रकाश चौटाला सरकार में आई नीति के तहत कर्मचारी नियमित होने के लिए पात्रता रखते हैं।
यदि राज्य सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति जारी की है तो बिना भेदभाव के सभी कर्मचारियों पर इसे लागू किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों के नियमित होने की तिथि से नियमित करने के आदेश
हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के नियमित होने की तिथि से नियमित करने के आदेश दिए हैं। नियमित होने की स्थिति में उन्हें वित्तीय लाभ केवल तब से ही उपलब्ध कराए जाएंगे जब से हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है।
ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले के साथ इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें परमानेंट कर्मचारियों की तरह अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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