Employees Retirement Age, Retirement Age Hike, Employees Benefit, High Court Retirement Age Decision : कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सेवानिवृत्ति आयु पर हाई कोर्ट द्वारा उनके लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस कर्मचारी यानी SAP के कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने राहत दी है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
Employees Retirement Age : सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने की आदेश पर रोक
इस मामले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता और सैप कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु जितनी है, उतनी ही रहनी चाहिए। इसके साथ ही इसे 60 वर्ष करने की आदेश पर रोक लगा दी गई है।
Employees Retirement Age : याचिका दाखिल
मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक की तरफ से कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष करने के आदेश पर रोक लगाई गई है। मंगलवार को स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस यानी SAP में काम करने वाले कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट देने के मामले में याचिका दाखिल की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई।
Employees Retirement Age : कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट देना उचित नहीं
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि डीआईजी SAP द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है। जिसमें कुछ लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है। उनको रिटायर किया जा रहा है जबकि इससे पहले समादेष्टा DIG ने खुद आदेश जारी किया था। जिसमें कर्मचारियों के लिए सेवा काल 62 वर्ष से निर्धारित किया गया था। ऐसे में से कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट देना उचित नहीं है।
Employees Retirement Age : सेवानिवृत्ति करने के आदेश पर रोक
इस मामले में डीआईजी, SAP के आदेश के तहत रिटायरमेंट की निर्धारित सीमा आयु 62 वर्ष करने का भी आग्रह किया गया था। यह याचिका चमरा मिंज और जगदेव नाग द्वारा दायर की गई थी। यह दोनों ही कर्मचारी SAP में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। वहीं सभी पक्षों की दलित सुनने के बाद हाई कोर्ट के न्याय मूर्ति एसएन पाठक ने स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
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