Employees Retirement Benefit, Leave Encashment, Employees Pension : हाई कोर्ट ने एक बार फिर से कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर अब हाई कोर्ट ने मुख्यालय और सरकार से जवाब मांगा है। 29 अगस्त तक कारण बताने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें अब न्यायमूर्ति जे जे ने पुलिस उप निरीक्षक जयवीर सिंह की याचिका पर निर्देश दिया है।
आगरा निवासी जयवीर सिंह उप निरीक्षक के पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद विभाग ने विभाग की गलती से अधिक भुगतान करने की बात कहते हुए उन्हें 593490 की वसूली का नोटिस जारी कर दिया था।
वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय से जवाब
जिस तरह हाई कोर्ट ने अधिक वेतन भुगतान की वसूली रिटायरमेंट के बाद करने पर वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा है।
हलफनामा दाखिल कर 29 अगस्त कारण बताने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि क्यों न सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस को नजर अंदाज कर अधिक वेतन भुगतान की वसूली करने पर वेतन से भारी हर्जाना वसूला जाए।
593490 रुपए के वसूली का नोटिस जारी
इससे पहले विभागीय गलती के कारण पुलिस उप निरीक्षक की जयवीर सिंह को उनकी सेवा के समय अधिक वेतन भुगतान करने की बात कही गई है। जिसके साथ ही अब रिटायरमेंट के बाद उन्हें 593490 रुपए के वसूली का नोटिस जारी किया गया है।
इसे रिटायर्ड पुलिस उप निरीक्षक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर अधिवक्ता अभियान ठाकुर ने दलील दी की विभागीय गलती से गलत वेतन के भुगतान की वसूली रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अवकाश नकदीकरण से करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
कोर्ट ने वित्त नियंत्रक से जवाब मांगा
जिस पर अब हाई कोर्ट ने सहायक पुलिस कमिश्नर आगरा से पूछा है कि रफीक मसीह केस के विपरीत वसूली क्यों की जा रही है।
इस पर हलफनामा दाखिल कर उन्होंने कहा है की वित्त नियंत्रण के आदेश पर ऐसा किया गया है। इस पर कोर्ट ने वित्त नियंत्रक से जवाब मांगा है।
ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी पुलिस उप निरीक्षक रिटायर्ड को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके साथ ही उनके अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगाया जा सकता है।
29 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी।
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