कर्मचारी के साथ 43 साल बाद हुआ न्याय, 29 साल के वेतन सहित 10 साल के पेंशन देने के आदेश, बैंक पर 10 लाख का जुर्माना

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चंडीगढ़ हाई कोर्ट द्वारा एक दुर्लभ मामले में 43 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। कर्मचारियों को 29 साल के वेतन और 10 साल की पेंशन जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

यह फैसला कर्मचारियों की मौत के 2 साल के बाद आया है। हालांकि कर्मचारियों द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में उसकी जीत हुई है। 

कर्मचारियों को इतने लंबे समय तक वेतन और पेंशन से वंचित रहने का दुर्लभ मामला मानते हुए हाईकोर्ट में बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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यह था मामला

इसके साथ ही कर्मचारियों के कानूनी वारिस को इसे बराबर बांटने के आदेश दिए गए हैं। बता दे केपंजाब के वीरेंद्र कुमार 1976 में हिसार डिस्टिक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में सचिव के तौर पर नियुक्त हुए थे। 

8 जनवरी 1981 में उन्हें ₹13000 की घोटाले में बर्खास्त किया गया था। 1981 से 2017 तक वीरेंद्र कुमार को तीन बार बर्खास्त किया गया था और तीन बार आदेश रद्द किए गए थे।

बैंक ने जांच के दौरान तीनों आदेश में न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया। जिसके चलते आदेश रद्द होते गए। याचिका लंबित रहते हुए 2022 में कर्मचारियों की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

हाई कोर्ट का फैसला

पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि लंबित रहते न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए बैंक फैसला सुनने में नाकाम रहा और अब कर्मचारी मर चुका है। 

उसके खिलाफ जांच नहीं की जा सकती। ऐसे में हाई कोर्ट ने कहा कि यह दुर्लभ मामला है। जिसमें कर्मचारियों को बिना गलती 43 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है।

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इसके अलावा वह वेतन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन से महरूम रहा है। इस 40 साल में केवल बैंक की गलती के कारण मामला लंबित रहा। जिसमें न्याय का सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। ऐसे में सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से कर्मचारी वंचित रह गए थे।

बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना 

जिसके कारण बैंक को इसका भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए राशि कर्मचारी के कानूनी वारिस में बराबर बांटने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही कर्मचारियों को 1983 से 2012 तक का पूरा वेतन और 2012 से 2022 तक के 10 साल की पेंशन की राशि आश्रितों को 4 महीने के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे में जल्द ही कर्मचारियों के खाते में बड़ी राशि देखी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें 29 साल के वेतन सहित 10 साल की पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

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