EWS Teacher Candidate, Teacher Recruitment, Teachers Appointment ; हाई कोर्ट द्वारा शिक्षकों को महत्वपूर्ण राहत दी गई है। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2018 को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को विषयवार मेरिट सूची बनाकर रिक्त पदों पर उन्हें नियुक्ति दी जाए। डेढ़ माह में इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
45 दिन में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश
दरअसल न्याय मूर्ति विशाल भगत की एकल पीठ ने ट्राईबल वेलफेयर डिपार्मेंट और आयुक्त लोक शिक्षण को 45 दिन में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दिए। इससे युवाओं को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। वही हाई कोर्ट के फैसले से शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया डेढ़ महीने में पूरी की जाएगी।
हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी
दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता ग्वालियर निवासी निधि दुबे, सीहोर निवासी विजय सिंह सहित कई जिलों के उम्मीदवारों ने इस बारे में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहना था कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत यह पात्रता परीक्षा दी थी लेकिन 75 प्रतिशत से अंक मिलने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इस मामले में दलील देते हुए पूर्व में हाईकोर्ट ने विभागों को निर्देश दिए थे।
ईडब्ल्यूएस वर्ग के बहुत से पद रिक्त
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं। पूर्व में भी हाई कोर्ट द्वारा आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे विषय वार सूची बनाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दीजिए लेकिन अब तक प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। अब एक बार फिर से हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि अभ्यर्थियों की विषय बार-बार मेरिट सूची तैयार की जाए और जिन्हें 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं।
डेढ़ महीने में प्रक्रिया
उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिक्त पदों को आवश्यक रूप से भरा जाए। ऐसे में मध्य प्रदेश में साल 2018 में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति दी जाएगी। डेढ़ महीने में उनके लिए इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना है।
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