सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News: इन कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2023 से एक वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाने का आदेश जारी किया है।
सरकार के इस फैसले के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। हाई कोर्ट द्वारा इसके लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया था।
बता दें कि सातवें वेतनमान के तहत छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2023 से वेतन वृद्धि देकर एरियर्स दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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दरअसल, बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के तहत वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब 90 दिनों के भीतर सेवानिवृत कर्मचारियों को रिटायरमेंट परिलाभ और एरियर का भुगतान किया जाएगा।
इसके अलावा संबंधित प्रकरण में 90 दिवस की समय अवधि में याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट के लाभों में संशोधन और एरियर भुगतान किए जाने की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन विभागों को निर्देश जारी
वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए सचिव वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन विकास विभाग सहित कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, राजस्व, खनिज, मत्स्य विभाग के महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश से संबंधित याचिकाओं में शामिल याचिकाकर्ता के कार्यालय, विभाग की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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बता दें कि सूची में शामिल कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर वेतन वृद्धि को संशोधित कर अंतर की राशि के एरियर सहित भुगतान 3 महीने के भीतर कार्यालय एवं विभाग द्वारा पूरा किया जाना है।
90 दिनों में एरियर का भुगतान
बिलासपुर हाईकोर्ट में 30 जून को रिटायर होने वाले शासकीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने की यशिका पर सुनवाई की गई थी। जिसमें महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर द्वारा रिपीटेशन में हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा 10 जुलाई को दिए गए आदेश के बाद जारी आदेश के तहत 90 दिनों में एरियर का भुगतान किया जाएगा।
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