Honorarium Hike, Employees Salary, Employees Honorarium, Employees Honorarium Hike, Contract Employees Honorarium Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से उन्हें बढे हुए वेतन का लाभ दिया जाएगा।
ऐसे में संविदा कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन का लाभ मिलेगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने भुगतान देने के आदेश दिए हैं। पहले अप्रैल से आदेश को लागू किया जाएगा।
Honorarium Hike : NHM कर्मचारियों को पुनरीक्षित मानदेय का लाभ
स्वास्थ्य उपकेंद्र तक के NHM कर्मचारियों को पुनरीक्षित मानदेय का लाभ मिलेगा। कार्यपालक निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक सभी कार्य संविदा कर्मचारियों को बढ़ाए गए मानदेय का भुगतान देने के आदेश दे दिए हैं।
Honorarium Hike : एक अप्रैल से मानदेय देने का आदेश
कार्यपालक निदेशक ने पुनरीक्षण और पुन: निर्धारित मानदेय के आधार पर एक अप्रैल से मानदेय देने का आदेश दिया है। जिला अधिकारी, ईडी सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य समिति को आदेश पत्र भेजा गया है।
बिहार के जहानाबाद में कार्यपालक निदेशक ने एनएचएम के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय के पुन: निर्धारण और पुनरीक्षण के लिए प्रस्तावित आधार राशि को सरकार की बैठक में अनुमोदित किया था।
ऐसे में नए नियोजन प्रक्रिया में नव नियोजित कर्मी का प्रारंभिक मानदेय वर्तमान आधारित पद पर संविदा कर्मचारियों के मानदेय के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से भुगतान किया जाएगा।
Honorarium Hike : वर्तमान वेतन में 3500 रुपए के ईएलसी को जोड़ा गया
ऐसे में एएनएम के वर्तमान वेतन में 3500 रुपए के ईएलसी को जोड़ा गया है। जिसके साथ यह बढ़कर 15000 हो गए हैं। ऐसे में यदि किसी एएनएम को अप्रैल 2023 में आहरित मासिक मानदेय 20350 के साथ 3500 रुपए मिलाकर कुल 24100 प्रति महीने उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 अप्रैल से एरियर की गणना की जाएगी।
Honorarium Hike : इन कर्मियों को नहीं मिलेगा लाभ
इसके साथ ही आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन पदाधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध वार्षिक मानदेय वृद्धि पर रोक संबंधित कोई दंड लागू है।
उन्हें 5% नियमित वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा लेकिन प्रावधान के तहत मानदेय पुनरीक्षण का लाभ उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा जिन पदाधिकारी और कर्मचारियों की सेवा राज्य स्तर पर समाप्त कर दी गई है, त्यागपत्र समर्पित कर पद का त्याग किया जा चुका है।
वैसे कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी जारी आदेश में कई नियम और शर्तें लागू की गई है।
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