जनपद पंचायत CEO सस्पेंड, राज्य शासन ने जारी किया आदेश… गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने पर हुई कार्रवाई
रायपुर @ खबर बस्तर। गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में जनपद पंचायत कोरबा सीईओ जीके मिश्रा (मूल पद- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी) को निलंबित किया गया है।
गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने पर राज्य शासन द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है। जीके मिश्रा वर्तमान में प्रभारी सीईओ, जनपद पंचायत, कोरबा, जिला- कोरबा छ.ग. के पद पर पदस्थ हैं।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर निर्धारित किया गया है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) November 25, 2022
जारी आदेश के मुताबिक, वर्ष 2019-20 में जीके मिश्रा द्वारा प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, करतला जिला कोरबा के पद पर पदस्थापना के दौरान सीसी रोड निर्माण कार्यों एवं हाई स्कूल का अहाता निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव व गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है।