इस बार सख्त रहेगा लॉकडाउन: किराना व राशन दुकानें भी नहीं खुलेंगी, बेवजह सड़क पर दिखे तो होगी कार्रवाई… योगा, मार्निंग वॉक और साइकिलिंग पर भी रहेगी पाबंदी
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस बार लॉकडाउन के दौरान प्रशासन व पुलिस के द्वारा नियमों का पूरी सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
रायपुर में 21 जुलाई की रात 12 बजे से 28 जुलाई की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बार लॉकडाउन में किराना दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। राशन दुकानें भी सिर्फ 4 घंटे तक ही खुली रहेंगी। वहीं बेवजह घर से बाहर निकलकर घूमने वालों को पुलिस नहींं छोड़ेगी।
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रायपुर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन और एसएसपी अजय यादव ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में रायपुर व बिरगांव नगरीय क्षेत्र में लागू होने वाले लॉकडाउन के बारे में जानकारी साझा की। बता दें कि रायपुर और बिरगांव में 240 से ज्यादा इलाके कंटेनमेंट जोन हैं। इन इलाकों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा इस बार ज्यादा कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।
बिना वजह घूमने पर होगी सख्त कार्रवाई
लॉकडाउन के दौरान राजधानी में किराना दुकान, शराब दुकान, शासकीय व निजी कार्यालयों के अलावा सुबह मॉर्निंग वॉक, योगा व साइकिलिंग पर भी जिला परेशान द्वारा रोक लगाया गया है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लोग सुबह 6 से 10 बजे तक सिर्फ अति आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। वहीं बिना वजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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जिला प्रशासन ने लॉक डाउन के दौरान नागरिकों से सहयोग करने और शासन द्वारा तय नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से अपने घरों पर ही रहने को कहा है। बहुत अर्जेंट या मेडिकल इमरजेंसी के वक्त ही व्यक्ति घरों से बाहर निकल सकते हैं।
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लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुबह की सैर और साइकिलिंग पर भी रोक लगाई गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों को अपने घर पर ही योगा करने की सलाह दी है। प्रशासन ने कहा है कि बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर महामारी एक्ट 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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