नगर पालिका CMO निलंबित… निविदा में गड़बड़ी करना पड़ गया भारी, नगरीय प्रशासन विभाग ने की कार्रवाई
कोण्डागांव @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। टेंडर में गड़बड़ी के मामले में सीएमओ पर निलंबन की गाज गिरी है।
जानकारी के मुताबिक, कोण्डागांव नगर पालिका सीएमओ विजय कुमार पांडे को शासकीय कार्यों में भारी अनियमितता बरतने के मामले में सस्पेंड किया गया है। निलंबन की कार्रवाई नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा की गई है।
बताया जा रहा है कि ई-निविदा में भंडार क्रय नियम के उल्लंघन करने के मामले में सीएमओ विजय कुमार पाण्डेय को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर में अटैच किया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से जारी आदेश पत्र क्रमांक एफ 2-7/ 2022/ 18 के अनुसार विजय कुमार पाण्डे, सीएमओ नगर पालिका परिषद कोण्डागांव में पदस्थापना के दौरान बोर खनन कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका मेयर इन कौंसिल, प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल के काम-काज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998 का पालन नहीं करने के साथ-साथ अनेक कार्यों में अनियमितता बरती गई है।
श्रमिक प्रदाय हेतु आमंत्रित ई-निविदा में भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन करने एवं रायपुर नाका स्थित दुकान आबंटन हेतु नीलामी की कार्यवाही में प्रतिस्पर्धा के अभाव में भी नीलामी की जाकर, निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका कार्यपालन, यांत्रिकी, स्वास्थ्य सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के प्रावधान अंतर्गत विजय कुमार पाण्डे, सीएमओ, नगर पालिका परिषद कोण्डागांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में विजय पाण्डे का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।