Old Pension Scheme, OPS 2024, Employees OPS 2024, Employees Old Pension : राज्य के शिक्षक-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत शिक्षक कर्मचारियों से विकल्प की मांग की गई है।
राज्य में एक ही विज्ञापन के जरिए 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी 1 सितंबर 2005 के पहले नियुक्त हुए माध्यमिक शिक्षकों की तरह ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है।
इस संबंध में आधिकारिक निर्णय लेने के लिए माध्यमिक शिक्षकों से 22 अक्टूबर तक विकल्प की मांग की गई है। विभाग ने यह निर्णय वित्त विभाग के एक संकल्प के तहत जारी किया है।
इस संबंध दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह द्वारा जारी किए गए हैं।
पत्र में कहा गया की 28 नवंबर 2023 के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1206 के द्वारा वैसे मामले में जहां एक ही विज्ञापन के माध्यम से 1 सितंबर 2005 के पहले नियुक्त हुए कई अभ्यर्थियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया।
जबकि एक सितंबर 2005 के बाद नियुक्त व्यक्तियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त हुए हैं।
कुछ शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना में शामिल
नई पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त वैसे कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जा सकता है। हालांकि उनसे विकल्प प्राप्त करने के लिए उन्हें समय दिया गया है।
वैसे शिक्षक जो इस दायरे में आएंगे और 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त होने के बावजूद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लाभ ले रहे हैं। उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प प्रस्ताव भेजने होंगे।
22 अक्टूबर तक DEO को उपलब्ध करानी होगी जानकारी
इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एक जांच पत्रक में संपूर्ण विवरण नियुक्ति पत्र योगदान पत्र आदि की जानकारी 22 अक्टूबर तक जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें जमा कर विभाग को अभिलेख समर्पित करके अंतिम तिथि की एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएंगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के मुताबिक जिन शिक्षकों का निर्धारित तिथि तक विकल्प का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होगा। उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऐसे में बिहार के वैसे शिक्षक जो 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2005 से पहले जारी किया गया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की बजाय नई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
वह पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 22 अक्टूबर तक अपने सभी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
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