Pensioners pension, Pension Benefit, Employee Pension, Pension hike : राज्य सरकार द्वारा वकीलों को बड़ी सौगात दी गई है। उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
कल्याण कोष के माध्यम से दी जाने वाली पेंशन राशि का 50% सरकार की ओर से देने का निर्णय लिया गया है। 6 सितंबर को ही कैबिनेट की बैठक में इसे जुड़े फैसले पर अनुमति दी गई है।
राज्य सरकार द्वारा मिलेंगे 7000 रूपए
जिसके तहत 65 वर्ष के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करने वाले अधिवक्ताओं को पेंशन अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से अधिवक्ताओं को भी 7000 पेंशन के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें बढ़ाकर 14000 रुपए किया गया है।
अब 7000 की राशि राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं को दी जाएगी।
स्टाइपेंड की राशि ₹5000 निर्धारित
इसके साथ ही नई लाइसेंस जारी देवताओं को 3 वर्ष तक अधिवक्ता कल्याण को उसके माध्यम से सरकार की ओर सेस्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
स्टाइपेंड की राशि ₹5000 निर्धारित की गई है। जिसमें 50% योगदान सरकार का होगा 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
बता दे कि राज्य में करीब 15000 रजिस्टर्ड अधिवक्ता है जिन्हें इसका लाभ मिलेगा।
प्रस्ताव को मंजूरी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कैबिनेट की बैठक में इस पर तैयार की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जल्द इस मामले में आदेश जारी किए जाएंगे।
इसके बाद रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं को 65 साल की आयु पूरी होने के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करना होगा। जिसके बाद से उन्हें पेंशन की राशि की सुविधा दी जाएगी।
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