Pensioners Pension, Pension Benefit, GPF Benefit, Pension Rule : पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार द्वारा पेंशन नियम को बदलने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन नियम में संशोधन के बाद अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन में 3 महीने की देरी हुई तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
हालांकि इसके बाद की देरी पर उनके जीपीएफ खाता की दर पर उन्हें ब्याज दर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा पिछले सरकार के पेंशन नियम को बदलने की तैयारी की जा रही है।
इसके तहत अब अगर पेंशन में 3 महीने की देरी होती तो उन्हें ब्याज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। नए नियम के लागू होने के बाद पेंशन भोगियों को पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी और सरकार पर वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।
नियम को केंद्र की दर पर संशोधित किया जा रहा
रिपोर्ट के माने तो पिछले सरकार द्वारा पेंशन को लेकर कुछ नियम बनाए गए थे। जिसके तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के दिन से ही उसके खाते में पेंशन के लाभ दिए जाने का प्रावधान था। इसमें देरी होने पर उन्हें GPF पेंशन पर 9.5 0% ब्याज देने का नियम था लेकिन सरकार द्वारा इस नियम को केंद्र की दर पर संशोधित किया जा रहा है। जिसके बाद अब अगले 3 महीने तक पेंशन की देरी होने पर उन्हें ब्याज की राशि नहीं दी जाएगी।
यह होंगे नियम
राजस्थान के भजन लाल सरकार द्वारा इन नियम को केंद्र सरकार की मौजूदा नियम के अनुसार बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत पेंशन बेनिफिट रिटायरमेंट की तिथि से 3 महीने की अवधि तक उन्हें पेंशन दिए जाएंगे और उसमें राज्य सरकार को कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। हालांकि 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है तो जीपीएफ की मौजूदा दर 8% प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें ब्याज उपलब्ध कराना होगा।
ब्याज में एक से डेढ़ प्रतिशत की बचत
सरकार ब्याज देती भी है तो उसे ब्याज में एक से डेढ़ प्रतिशत की बचत होगी। जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं देखा जाएगा। सरकार के इस नियम के साथ ही पेंशन भोगियों को तत्काल पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के 3 महीने के भीतर उन्हें पेंशन लाभ उपलब्ध कराए जाने की समय अवधि तय की जा रही है।
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