राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द… लोकसभा सचिवालय ने जारी किया पत्र, मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद बड़ा फैसला
न्यूज डेस्क @ खबर बस्तर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है।
राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के सामने आने के बाद लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है।
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बता दें कि मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की एक सभा में ‘मोदी सरनेम‘ को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।‘
सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।
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इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं।
हालांकि, राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो हाईकोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। हाईकोर्ट अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं देता है तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।