Employees Salary Hike, Salary Hike, Increment, High court on Annual Increment : राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को हाई कोर्ट द्वारा बड़ी राहत दी गई है। अब 01 जुलाई में होने वाले इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
दरअसल अधिकारी कर्मचारी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें मांग की गई थी कि जुलाई में होने वाले इंक्रीमेंट का लाभ उन्हें 30 जून से पहले मिल जाए। जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अधिकारी इंक्रीमेंट के हकदार है।
बढे हुए वेतन पर रिटायरमेंट
अधिकारी द्वारा पूरे साल सेवा की जाती है। इसलिए रिटायरमेंट से पहले उन्हें जुलाई के इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाना चाहिए। बढे हुए वेतन पर उन्हें रिटायरमेंट दिया जाए। इसके आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही उसमें पेंशन लाभ को भी शामिल किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब पेंशन निदेशालय नियुक्ति और कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भविष्य में लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश ब्यूरोकेसी के रिटायर हुए आईएएस अफसर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि 30 जून को रिटायर होने वाले अफसर को 1 जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का लाभ लिया जाना चाहिए।
कर्मचारी 1 जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि के हकदार
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बड़ा फैसला दिया है। जिसमें कहा गया है कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी 1 जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि के हकदार है। इंक्रीमेंट कर्मचारियों के पिछले साल की गई सेवा का पारिश्रमिक होता है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है।
इंक्रीमेंट का लाभ
इससे पहले IAS ओमप्रकाश नारायण और चार अन्य आईएएस की तरफ से याचिका दायर की गई थी। यशिका की सुनवाई के बाद अब उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को रिटायर होने से पहले 1 जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा।
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