भानुप्रतापपुर उपचुनावः विज्ञापन होर्डिंग व कटआउट हटाने कलेक्टर ने दिए निर्देश, इन अधिकारियों की लगी ड्यूटी
कांकेर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर विधानसभा आगामी 05 दिसंबर को उपचुनाव होना है, जिसे लेकर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक जिले में प्रदर्शन व अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
वहीं सार्वजनिक स्थलों, भवनों में लगाये गये विज्ञापन होर्डिंग, कटआउट, पोस्टर, वाल राइटिंग इत्यादि को तत्काल हटाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया है।
इन अधिकारियों की लगी ड्यूटी
कांकेर जिले ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सभी तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी, सभी थानेदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कांकेर, सभी नगर पंचायतों के सीएमओ और सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) November 7, 2022