Employees Holiday, Holiday 2024, Employees CCL : सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल,राज्य सरकार ने राज्य सेवा संहिता 2000 के प्रारूप को स्वीकृति दी है। इसके तहत कर्मचारियों को अवकाश का लाभ मिलेगा।
छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अवकाश की अधिक सीमा में वृद्धि करने के साथ ही उनके अवकाश का भी प्रावधान किया है। जिसके साथ ही कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
दरअसल, अब महिला कर्मचारी के मातृत्व अवकाश की सीमा में वृद्धि की जाएगी। वहीं पुरुष कर्मचारियों के लिए भी पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है।
पितृत्व अवकाश के तहत एकल पुरुष अभिभावक, जिनमें अविवाहित विधुर और तलाकशुदा शामिल है उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
शिशु देखभाल अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी
इसके अलावा शिशु देखभाल अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी और उसी प्रकार से इसे मंजूर किया जाएगा।
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केंद्र सरकार के महिला कर्मचारियों के लिए समस्त सेवा काल में दो संतानों के देखभाल के लिए कुल 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है।
वही एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए भी अवकाश की सुविधा के लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया था।
यह होंगे नियम
नए प्रावधान के तहत अवयस्क संतान 18 वर्ष से कम आयु वाली महिला कर्मचारियों को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान (केवल दो संतान तक) परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण और देखभाल के लिए 2 वर्ष के शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जाएगा।
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अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी। जबकि निशक्त बच्चों के मामले में उम्र सीमा लागू नहीं होगी।
अवकाश का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा
शिशु देखभाल अवकाश का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमति और उसे मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा सकता है।
उचित मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी छुट्टी पर प्रस्थान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिशु देखभाल अवकाश 18 वर्ष से कम आयु के केवल दो जीवित संतानों के लिए मान्य की गई है।
सेवा संहिता 2000 में संशोधन के प्रारूप को स्वीकृति
अब झारखंड सेवा संहिता 2000 में संशोधन के प्रारूप को स्वीकृति मिली है। इस अवकाश के दौरान महिला एकल पुरुष कर्मचारी को यह छुट्टी वेतन प्राप्त होगा, जो छुट्टी पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त कर रहा हो।
वही छुट्टी के दौरान पड़ने वाले शनिवार रविवार और राजपत्रित छुट्टियों पर भी शिशु देखभाल अवकाश को शामिल किया जाएगा।
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सरकारी चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य
शिशु देखभाल अवकाश के क्रम में मांगी हुई कोई अन्य अवकाश के लिए सरकारी चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
वहीं अवकाश एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 3 से अधिक मंजूर नहीं किया जाएगा। वहीं प्रत्येक बार 15 दिन से कम की मंजूरी भी नहीं दी जाएगी।
महिला एकल पुरुष कर्मचारी की छुट्टी में उपार्जित अवकाश देने के लिए शिशु देखभाल अवकाश मंजूर किए जा सकेंगे।
ऐसे में झारखंड के महिला और पुरुष कर्मचारियों को लंबे अवकाश का लाभ मिलेगा इसके लिए संशोधित प्रावधान को स्वीकृति दी गई है।
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