बस्तर के इस जिले में 27 जुलाई से रहेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन… सभी दुकानें व साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे, मटन-चिकन की बिक्री पर भी प्रतिबंध… जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद !
नारायणपुर @ खबर बस्तर। बस्तर संभाग में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस महामारी के लगातार बढ़ते आकड़ों ने प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए नारायणपुर जिले में भी जिला प्रशासन ने सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है।
इस बारे में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले में 27 जुलाई की रात्रि 12:01 बजे से 02 अगस्त की रात्रि 11:59 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है।
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लॉकडाउन के दौरान नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र में दुकानें व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं सभी शासकीय कार्यालयों को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान नगरीय निकाय क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे।
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इन सेवाओं पर लगा प्रतिबंध…
- नगरपालिका नारायणपुर क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। केवल एमरजेंसी सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति मिलेगी।
- नगरीय निकाय क्षेत्र में अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे।
- चिकन, मटन, मछली के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा।
- लॉकडाउन के दौरान सभी नागरिक अपने घरों में रहेंगे। अत्यावश्यक कार्य के लिए बाहर निकलने सोशल व फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना व मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- सभी स्कूल, कालेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, आनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी।
- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियां रैलियां सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
- नारायणपुर पालिका क्षेत्र में स्थित शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों का संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नहीं किया जाएगा।
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ये सेवाएं जारी रहेंगी…
लॉकडाउन के दौरान दवाईयां, एटीएम, एलपीजी गैस सिलेण्डर वाहन समेत बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल करने की सेवाएं भी चालू रहेंगी। जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकाम, इंटरनेट सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप भी खुले रहेंगे।
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जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, फल, सब्जी व अण्डा की दुकानें सुबह 10 से 2 बजे तक संचालित की जा सकेगी। इन दुकानों के लिए बखरूपारा साप्ताहिक बाजार, रामकृष्ण आश्रम के पास और बुधवारी बाजार में स्थल निर्धारित किया गया है। थोक फल, सब्जी व अण्डा विक्रेताओं के वाहनों को सामग्री विक्रय हेतु बखरूपारा साप्ताहिक बाजार में सुबह 08 से 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।
लॉकडाउन का आदेश देखने यहां क्लिक करें…
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